CHHATTISGARH/ बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कुसमी विकासखंड के मदगुरी गांव में संचालित अजीजी पब्लिक स्कूल पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए भारी जुर्माना और बंद करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, यह स्कूल लंबे समय से बिना मान्यता के संचालित किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act) का खुला उल्लंघन किया जा रहा था। बिना किसी वैध अनुमति के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जो सीधे तौर पर नियमों के खिलाफ है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि शिकायत और जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जांच में पाया गया कि स्कूल ने वर्षों से मान्यता लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं की, इसके बावजूद लगातार संचालन जारी रखा।
- अजीजी पब्लिक स्कूल पर 1 लाख रुपये का जुर्माना
- स्कूल को तत्काल बंद करने का आदेश
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन साबित
- बिना मान्यता संचालन पर सख्त कार्रवाई
अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि आदेश का पालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य संस्थानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग अब अवैध रूप से संचालित स्कूलों पर नजर बनाए हुए है और आगे भी सख्ती जारी रहने के संकेत दिए हैं।


